## अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, AAP ने फैसले का किया स्वागत **नई दिल्ली।** दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति में कथित अनियमितताएं की थीं। केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल ने कोई अपराध नहीं किया है और उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी (AAP) ने स्वागत किया है। AAP ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केजरीवाल पर लगे आरोपों की सच्चाई सामने आ गई है। AAP ने कहा है कि केजरीवाल निर्दोष हैं और उन पर लगे आरोप उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल के खिलाफ कथित अनियमितताओं के मामले में पिछले साल प्राथमिकी दर्ज की थी। CBI का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। CBI ने केजरीवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत हैं और उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है।
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